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यूपी: हाथरस कांड के बाद गिरफ्तार किए गए कथित पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत दे दी है। कप्पन पर हवाला से धन प्राप्त करने और इस धन को देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग करने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए इस मामले में 31 अक्तूबर 2022 को उसकी जमानत ईडी की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
इस बीच एटीएस के विशेष न्यायाधीश ने कप्पन को आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बॉन्ड का मंजूर कर लिया और रिहाई को आदेश दिया है। हालांकि इसके बाद भी कप्पन जेल से रिहा नहीं हो पाएगा क्योंकि एटीएस अदालत में ईडी मामले में हाईकोर्ट से मिले रिहाई के आदेश अब अवकाश के बाद ही पहुंच सकेगा।
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
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