उत्तर प्रदेश

श्रृंगार-गौरी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया

Gulabi Jagat
23 Nov 2022 4:54 PM GMT
श्रृंगार-गौरी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया
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श्रृंगार-गौरी मामला
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को श्रृंगार-गौरी मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
अदालत अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद (एआईएम) द्वारा दायर एक सिविल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की पोषणीयता पर एआईएम की आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें नियमित रूप से श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर।
इससे पहले 12 सितंबर को वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली एआईएम समिति की याचिका को खारिज कर दिया था।
जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाया था और मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित कर दी थी।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्षकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, "अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि मुकदमा चलने योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को है।" (एएनआई)
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