उत्तर प्रदेश

सरकार को हाई कोर्ट में झटका

Kajal Dubey
28 Dec 2022 3:26 AM GMT
सरकार को हाई कोर्ट में झटका
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यूपी : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले से यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस हद तक फैसला सुनाया है। अदालत ने सुझाव दिया कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा और सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराना चाहिए। अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी पदों को सामान्य माना जाता है। हाईकोर्ट ने सरकार को नगर निकाय चुनाव तत्काल कराने का भी आदेश दिया था। अदालत ने उसी समय निकाय चुनावों के लिए जारी मसौदा अधिसूचना को भी खारिज कर दिया।
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