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कवाल दंगे में मारे गए शाहनवाज के पिता से अदालत में हुई जिरह
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के दौरान मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में अदालत में जिरह हुई। बचाव पक्ष ने वादी सलीम से जिरह की। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कवाल कांड में ममेरे-फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या के अलावा शाहनवाज की भी मौत हुई थी।
मृतक के पिता ने अदालत में वाद दायर किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। मंगलवार को वादी सलीम अदालत में पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने वादी से जिरह की। मामले में रविंद्र, बिशन सिंह समेत तीन आरोपी अदालत में हाजिर रहे। अन्य आरोपियों ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया।
एसआईटी ने ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के हत्या के मामले में जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। 2०18 को सात दोषियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। शाहनवाज की मौत के मामले में छह आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट को सलीम ने अदालत में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया था। पीडि़त ने 3० मई 2०18 को वाद दायर किया था, जिसमें रविंद्र सिंह, प्रहलाद, बिशन, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र आरोपी बनाए गए थे।