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Shahjahanpur: पांच डकैतों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया आर्थिक दंड

शाहजहांपुर: वर्ष 2018 में डकैती के मामले में नामजद पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और एक लाख दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।चौक कोतवाली के मोहल्ला मामूड़ी निवासी फारूख, रामनगर कॉलोनी निवासी साहिल उर्फ मोटा, गोलू उर्फ वैभव गुप्ता, अजीजगंज निवासी अनिल गुप्ता, मामूड़ी निवासी सहीद उर्फ कुन्नू के पास से वर्ष 2018 में डकैती का माल बरामद हुआ था।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेज दिए। न्यायालय एएसजे/ एफटीसी-1 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोषी पाए जाने पर अभियुक्तों को आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और एक लाख दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।





