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मेरठ न्यूज़: पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका के मामले में एक और झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने छह अप्रैल को शाहिद मंजूर के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें सत्यवीर त्यागी की याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं होने और खारिज करने का अनुरोध किया गया था. हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य कहा था. विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर किठौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व प्रत्याशी सत्यवीर त्यागी की ओर से शाहिद मंजूर के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. सत्यवीर त्यागी ने हाईकोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑ़फ पीपल एक्ट 1951 के तहत शाहिद मंजूर की सदस्यता को चुनौती दी है. याचिका के अनुसार किठौर विधानसभा क्षेत्र में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था. याचिकाकर्ता ने भाजपा से और विपक्षी शाहिद मंजूर ने सपा से नामांकन दाखिल किया था.
चुनाव में याचिकाकर्ता को 1,04,924 मत प्राप्त हुए और विपक्षी को 1,07,104 वोट मिले थे. विपक्षी को विजयी घोषित किया गया. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका की जिस पर विपक्षी को अदालत द्वारा 23 मई 2022 को नोटिस जारी किए गए थे.
हाईकोर्ट में चलेगा मामला
शाहिद मंजूर ने 12 जुलाई 2022 को जवाब दाखिल किया था. साथ ही अदालत में एक प्रार्थना पत्र भी दिया और कहा कि प्रस्तुत याचिका अकारण दाखिल की गई है. इस याचिका में उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने इलेक्शन में क्या गलत किया है. हाईकोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ शाहिद मंजूर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी को सुनवाई के योग्य न पाते हुए खारिज कर दिया. अब हाईकोर्ट में यह मामला चलता रहेगा.