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शाही जामा मस्जिद–हरिहर मंदिर विवाद: SC के आदेश के बाद सुनवाई 21 जुलाई तक टली

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: चंदौसी की एक अदालत में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले की सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के बाद स्थानीय अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित कर दी है।
यह मामला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज की निर्धारित सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी और अदालत ने इसे स्थगित करने का आदेश दिया।
मामले से जुड़े पक्षों के वकीलों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते निचली अदालत में फिलहाल कोई आगे की कार्रवाई संभव नहीं है। शाही जामा मस्जिद पक्ष के वकील शकील अहमद वारसी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन शीर्ष अदालत के निर्देश के कारण इसे टाल दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
यह विवाद लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच कानूनी प्रक्रिया जारी है। मामला संवेदनशील होने के कारण अदालत की कार्यवाही पर पहले से ही सभी की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक के बाद अब आगे की सुनवाई उच्च न्यायालय के अगले निर्देशों पर निर्भर करेगी।
स्थानीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए निगरानी की जा रही है।
फिलहाल अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई आदेश नहीं आता, तब तक इस मामले में कोई नई सुनवाई नहीं होगी। इसी कारण सभी संबंधित पक्षों को अगली तारीख का इंतजार करना होगा।
इस मामले ने क्षेत्र में कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर ध्यान आकर्षित किया है। अब सभी की निगाहें 21 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जब आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।





