उत्तर प्रदेश

जानलेवा हमला करने वाले दो दोषियों को सात साल कैद की सजा

Kajal Dubey
7 Aug 2022 10:33 AM GMT
जानलेवा हमला करने वाले दो दोषियों को सात साल कैद की सजा
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जानलेवा हमले के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम ने सात-सात साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इंद्रपाल निवासी जिमिसपुर थाना सिकंदराराऊ ने कोतवाली सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज कराया कि 18 सितंबर 2006 को उसके पिता पुत्तूलाल को गांव के ही चरन सिंह ने बिना कारण के गाली देना शुरू कर दिया। मना करने पर चरन सिंह ने उसके पिता को मारा पीटा। इसी दौरान चरन सिंह के लड़के मनोज ने जान से मारने की नीयत से उसके पिता पुत्तूलाल को गोली मार दी। यह गोली उसके पिता के कान पर लगी।
शोर सुनकर जब उसका भाई अमरपाल आ गया तो उसे भी मारा पीटा। चीख पुकार पर उसके चाचा महीपाल सिंह आए तो उन्हें आते देखकर मुकेश ने तमंचे से गोली मार दी, जोकि उनके बायें कंधे पर लगी। वह भी जख्मी होकर गिर पड़े। चीख पुकार जब अन्य लोग आ गए तो आरोपी जंगल की ओर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने अभियुक्त मनोज व चरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
अभियुक्त मुकेश की विवेचना जारी रखते हुए अन्य अभियुक्त चरन सिंह व मनोज के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम पूजा सिंह के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनो पक्षों के तर्क सुनने के बाद चरन सिंह व मनोज को जानलेवा हमले का दोषी माना। कोर्ट ने इन्हें सात-सात साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर ने पैरवी की।
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