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स्वरोजगार करने वाले युवाओं को मिलेगी 25 लाख तक की आर्थिक मदद
मिर्जापुर: कई ऐसे युवा होते हैं जो अपना छोटा-मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एकमुश्त राशि न होने की वजह से उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्वरोजगार करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. जिले के इच्छुक युवक-युवतियां 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' (एमवाईएसवाई) के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं. साथ ही दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन कर सकते हैं.
जिला उद्योग उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाएं आवेदन कर लाभान्वित हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना को दो क्षेत्रों में बांटा गया है- औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख रुपये और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये है. अशोक कुमार ने बताया कि इन दोनों सेक्टर पर राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को लोन की राशि पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2023 है. आवेदन के पश्चात आवेदक हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करें.
इस योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन:
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
आवदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए.
आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए.
आवेदक किसी अन्य बैंक या संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी आवश्यकता:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
इनकम सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र
एजुकेशनल क्वालीफिकेशन सर्टिफिकेट
ऐसे करें आवेदन:
सबसे पहले आवेदक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए diupmsme.upsdc.gov.in पर विजिट करें
नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर अपना पंजीकरण करें
आवेदन फॉर्म पूरा भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
अब बस सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें, आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा