उत्तर प्रदेश

गौतमबुद्धनगर में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानें क्या है कारण

jantaserishta.com
1 April 2022 8:00 AM GMT
गौतमबुद्धनगर में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानें क्या है कारण
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नॉएडा: गौतमबुद्धनगर में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी. गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस महीने रमजान, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव 2022 के चलते पूरे गौतमबुद्धनगर जिले में धारा 144 लागू रहेगी.

अप्रैल महीने में 2 तारीख से चैत्र नवरात्रि और रमजान का महीना शुरु हो रहा है. जबकि 10 अप्रैल को रामनवमी है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को इस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा जुमा की नमाज है.
गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट की तरफ से कहा गया है कि जिले में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किसी भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधि करने से रोका जाए. जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनाने की आशंका हो. पुलिस आदेश में कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष की सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है. इसके साथ ही यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है.
आशुतोष द्विवेदी अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्थ गौतमबुद्धनगर ने जारी किया आदेश
. जिले में कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा.
. कोई भी व्यक्ति बिना अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा. साथ ही ना ही ऐसे किसी काम में सम्मिलित होगा.
. कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा किसी प्रकार के घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा. सिर्फ पुलिस और प्रशासनिक कार्य करने वाले अधिकारी ही इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
. मास्क की अनिवार्यता और कारोना प्रोटोकॉल में बिना सार्वजनिक जगह किसी भी तरह गतिविधि करने की इजाजत नहीं होगी.
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