उत्तर प्रदेश

यूपी में 10वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

Bhumika Sahu
5 Jan 2022 2:52 AM GMT
यूपी में 10वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद
x
UP Schools Closed: उत्तर प्रदेश में भी 1 से 10वीं तक के स्कूलों को बंद (UP Schools Closed) कर दिया गया है. साथ ही राज्य में कई आंशिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों में शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है. वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी 1 से 10वीं तक के स्कूलों को बंद (UP Schools Closed) कर दिया गया है. साथ ही राज्य में कई आंशिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. इन प्रतिबंधों के अनुसार, यूपी के स्कूल 10 वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 6 जनवरी, 2022 और 14 जनवरी, 2022 बंद रहेंगे. हालांकि ये प्रतिबंध कुछ ही दिन के लिए लगाया है लेकिन हालातों को देखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

सर्दियों की छुट्टियों के कारण कई संस्थान बंद होने के कारण यूपी के स्कूलों को बंद करने पर विचार किया जा रहा था. हालांकि जब उत्तर प्रदेश में पाबंदियों का ऐलान हो चुका है और मकर संक्रांति तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के लिए के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है. नए प्रतिबंधों में इन वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी. इस बीच, यूपी के स्कूलों को कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी.
यूपी में बच्चों का टीकाकरण जारी
यूपी के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि बच्चों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने मंगलवार को 900 से अधिक ताजा मामलों के COVID टैली को लेते हुए, लगभग 23 अन्य लोगों में ओमिक्रोन की पुष्टि की है, इसमें कहा गया है कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का उपयोग करना समय की आवश्यकता है.
यूपी सरकार ने भी रात के कर्फ्यू के समय को बढ़ाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोग अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. यूपी में रात के कर्फ्यू का नया समय रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है. इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों जैसे जिम, रेस्तरां आदि की परिचालन क्षमता को 50% तक कम करने का निर्णय लिया है. यह नियम उन जिलों पर लागू होगा जो 1,000 से अधिक सक्रिय मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं.


Next Story