उत्तर प्रदेश

लखनऊ में 23 अक्टूबर को स्कूल बंद, 23 से 27 अक्टूबर तक शराब बिक्री पर भी रोक

Rajeshwari Nishad
22 Oct 2026 8:22 PM IST
लखनऊ में 23 अक्टूबर को स्कूल बंद, 23 से 27 अक्टूबर तक शराब बिक्री पर भी रोक
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिलाधिकारी विशाख जी के निर्देश पर नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में विशेष अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार, लखनऊ में 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी। इस फैसले का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।
विधान परिषद की 11 सीटों पर शुक्रवार को मतदान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल 11 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होना है।इनमें मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद शामिल हैं।
चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जबकि मतदान कर्मियों को संबंधित केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है।चुनाव में पात्र स्नातक और शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी।
नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूलों में छुट्टी
लखनऊ में विधान परिषद चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 23 अक्टूबर को विशेष अवकाश घोषित किया है।यह आदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। इसमें सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूल शामिल हैं।जिलाधिकारी विशाख जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार और जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडेय ने गुरुवार को संयुक्त आदेश जारी किया।अधिकारियों ने सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।इस निर्णय के बाद राजधानी के स्कूली विद्यार्थियों को शुक्रवार को विद्यालय नहीं जाना होगा।
मतदान के लिए स्कूलों में विशेष अवकाश क्यों?
विधान परिषद चुनाव के दौरान प्रशासन को मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था करनी होती है।चुनाव में शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा कई मतदान केंद्र शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में बनाए जाते हैं।ऐसी परिस्थितियों में विद्यालयों का संचालन और मतदान संबंधी व्यवस्थाएं एक साथ करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
विशेष अवकाश से प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया के संचालन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदान सामग्री और कर्मचारियों की तैनाती सुचारू रूप से की जा सकेगी।राजधानी में जारी आदेश का उद्देश्य चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना मतदान संपन्न कराना है।
शराब की दुकानें 23 और 27 अक्टूबर को बंद
लखनऊ जिला प्रशासन ने विधान परिषद चुनाव को देखते हुए शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।जिलाधिकारी विशाख जी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के अवसर पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी।इन दोनों तारीखों को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दौरान देशी और विदेशी शराब की दुकानों के साथ बीयर शॉप, मॉडल शॉप और बार में भी शराब की बिक्री नहीं होगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब की दुकानें 23 से 27 अक्टूबर तक लगातार पांच दिन बंद नहीं रहेंगी। उपलब्ध आदेश के अनुसार चुनाव के कारण 23 और 27 अक्टूबर को बंदी निर्धारित है।
सैन्य कैंटीन और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा आदेश
जिला प्रशासन का आदेश केवल सामान्य शराब की दुकानों तक सीमित नहीं है।निर्धारित तारीखों पर शराब के थोक और फुटकर विक्रेताओं के साथ विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में भी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।आदेश के दायरे में बार, मॉडल शॉप, ताड़ी और भांग की दुकानों के साथ सेना तथा अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों में संबंधित मादक पदार्थों की बिक्री भी शामिल है।आबकारी अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया गया है।प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित बंदी के कारण लाइसेंसधारकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान
विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी है।चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।मतदान केंद्रों पर अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश, चुनाव सामग्री की सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन कराया जाएगा।इसके अलावा मतदान के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने का उद्देश्य चुनावी माहौल में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका को कम करना है।
मतदाताओं को मिलेगी विशेष अवकाश की सुविधा
उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान परिषद चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के लिए 23 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था भी की है।इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरण में मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि होने के आधार पर किसी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
लखनऊ सहित कई जिलों में दिखेगा चुनाव का असर
विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है।इस कारण चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का असर केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश के अन्य संबंधित जिलों में भी मतदान और मतगणना के दिन शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ सहित राज्य के 72 जिलों में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, संबंधित जिलों में स्थानीय प्रशासन के आदेश के अनुसार व्यवस्था लागू होगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने शराब विक्रेताओं और संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित तारीखों पर बंदी का पालन करने के निर्देश दिए हैं।यदि कोई प्रतिष्ठान प्रतिबंध के बावजूद शराब की बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।विद्यालय प्रबंधन को भी घोषित अवकाश का पालन सुनिश्चित करना होगा।प्रशासन का प्रयास है कि चुनाव के दौरान नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो और सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय पर पूरी की जा सकें।
27 अक्टूबर को होगी मतगणना
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी।मतगणना के लिए भी सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसी कारण 27 अक्टूबर को भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।फिलहाल जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में शुक्रवार को स्कूल बंद रहने और दो निर्धारित तारीखों पर शराब की दुकानों में बंदी के फैसले के बाद नागरिकों को अपनी आवश्यक योजनाएं उसी अनुसार बनाने की सलाह दी गई है।
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