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जामा मस्जिद की सफेदी कराने के HC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद की सफेदी करने का निर्देश दिया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को एएसआई को मस्जिद की सफेदी का काम एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया, "हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसे खारिज किया जाता है।"
अपील दायर करने वाले सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से पेश अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने तर्क दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा मस्जिद की दीवार की सफेदी करने का निर्देश देना गलत था। यह निर्णय अनुचित था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा, "आज से एएसआई को सफेदी का काम शुरू करना चाहिए और इसे एक सप्ताह के भीतर पूरा करना चाहिए।"





