- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- SC ने योगी के बुलडोजर...
उत्तर प्रदेश
SC ने योगी के बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया: अखिलेश
Kavya Sharma
14 Nov 2024 4:29 AM GMT
x
Kanpur कानपुर: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को यहां शीर्ष अदालत के मकान ढहाने के फैसले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार, जिसे 'बुलडोजर कार्रवाई' को लेकर विभिन्न हलकों से आलोचना झेलनी पड़ रही है, ने मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की और स्पष्ट किया कि वह इस मामले में शामिल नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि यह फैसला 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य' मामले का हिस्सा था।
साथ ही उसने जोर देकर कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों में कानूनी नतीजों का डर पैदा करने में मदद मिलेगी। राज्य में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले यहां एक सभा को संबोधित करते हुए यादव ने दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गरीबों के घर ढहाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, वह लोकसभा चुनाव में हार का कारण था। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की है, जबकि राज्य की नौ अन्य विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है।
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी के समर्थन में यहां चुनावी रैली में पार्टी सुप्रीमो ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। इससे बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी।' 'बुलडोजर न्याय' की तुलना अराजकता की स्थिति से करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यपालिका न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल नागरिकों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उनकी संपत्ति को ध्वस्त करके दंडित करने के लिए नहीं कर सकती है। साथ ही इस तरह की ज्यादतियों को 'अत्यधिक कठोर और मनमाना' करार दिया और कहा कि इनसे 'कानून के कठोर हाथ' से निपटा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उससे बड़ी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती।
Tagsसुप्रीम कोर्टयोगीबुलडोजरगैराजअखिलेशSupreme CourtYogiBulldozerGarageAkhileshजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Kavya Sharma
Next Story