उत्तर प्रदेश

Sant Kabir Nagar: अदालत ने दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई

Admindelhi1
13 Feb 2025 8:31 AM IST
Sant Kabir Nagar: अदालत ने दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई
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"मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये"

संत कबीर नगर: पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप दिनांक 12.02.2025 को *अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी-2), जनपद संतकबीरनगर* द्वारा *थाना बखिरा* पर डीपी एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त गोपाल पुत्र प्रकाश निवासी कस्बा बखिरा, टोला तुरहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है, तथा अभियुक्त गोपाल को धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष के कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 06 माह के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को उसकी सजा में समायोजित किया जायेगा। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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