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संभल: जामा मस्जिद में पेंटिंग का काम नहीं होगा। एएसआई की रिपोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सफाई का काम एएसआई की निगरानी में करने का आदेश दिया। एएसआई ने आज सुबह उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद गुरुवार को एएसआई की तीन सदस्यीय समिति संभल स्थित शाही जामा मस्जिद पहुंची। टीम ने यहां डेढ़ घंटे तक रिपोर्ट तैयार की।
मस्जिद समिति ने एक आवेदन दायर किया: गुरुवार को मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। अदालत ने समिति को मस्जिद का निरीक्षण करने और शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। शुक्रवार सुबह 10 बजे न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही चित्रकारी मौजूद थी। पुनः रंगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मस्जिद समिति ने एएसआई रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। इसके बाद कोर्ट ने समिति से लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराने को कहा। अब मस्जिद कमेटी इस मामले में 4 मार्च को अपनी आपत्ति पेश करेगी। हिंदू पक्ष ने इस मामले में हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी है। इसके बाद कोर्ट ने 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
हिन्दू पक्ष ने आपत्ति जताई: गौरतलब है कि 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिद असगर ने मस्जिद को रंगने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि हर साल हम रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है।
इससे पहले मस्जिद कमेटी ने पेंटिंग के संबंध में डीएम और एएसआई को पत्र लिखा था। इस पर डीएम ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। डीएम ने कहा कि यह मस्जिद एएसआई के अधीन है। ऐसी स्थिति में एएसआई हर तरह का निर्णय लेगा। अर्जी पर हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष पेंटिंग कर सबूत नष्ट करना चाहता है। इसलिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।





