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उत्तर प्रदेश
Sambhal: पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनी 30 साल पुरानी मस्जिद ढहाई गई
Saba Naaz
14 Oct 2025 6:54 PM IST

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Meerut मेरठ: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर के पास बनी 30 साल पुरानी एक मस्जिद को मंगलवार को अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने पाया कि यह मस्जिद एक सार्वजनिक पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी।
कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन द्वारा की गई यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई लगभग एक घंटे तक चली। किसी भी कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए दो थानों की पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) के जवानों को तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, सैदंगली-मनौता गाँव में 262 वर्ग मीटर पार्क की भूमि (एक हेक्टेयर से अधिक) पर मस्जिद बनाई गई थी। तहसीलदार ने लगभग 20 दिन पहले बेदखली का आदेश जारी किया था और मंगलवार की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुपालन में की गई।
यह मामला चार महीने पहले तब शुरू हुआ जब ग्रामीणों ने राजस्व विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि श्री कल्कि धाम मंदिर के बगल में स्थित 'छोटी मस्जिद' पार्क की भूमि पर बनाई गई है। बाद में एक राजस्व अधिकारी द्वारा की गई जाँच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई।
इन निष्कर्षों के बाद, तहसीलदार की अदालत में ग्राम सभा बनाम जमील अहमद नामक एक मामला दायर किया गया। मस्जिद के प्रतिनिधियों को पहला नोटिस 11 जून को दिया गया। कई सुनवाइयों के बाद, तहसीलदार डीपी सिंह ने 24 सितंबर को बेदखली का आदेश पारित किया, जिसमें अवैध ढाँचे को हटाने का निर्देश दिया गया। नायब तहसीलदार दीपक जुरेल के नेतृत्व में तोड़फोड़ दल दोपहर लगभग 1 बजे घटनास्थल पर पहुँचा। क्षेत्राधिकारी (असमोली) कुलदीप सिंह ने इस कार्रवाई की निगरानी की। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। मंदिर से मात्र 7 फीट की दूरी पर स्थित ढाँचे को गिराने के लिए दो बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया। एक घंटे के भीतर, मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।
जुरेल ने कहा, "यह ज़मीन सार्वजनिक पार्क की ज़मीन के रूप में पंजीकृत है। मस्जिद इस क्षेत्र के 262 वर्ग मीटर में बनी थी। पूरा अवैध निर्माण हटा दिया गया है।" सीओ कुलदीप सिंह ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई न्यायिक आदेशों के तहत की गई और "पर्याप्त पुलिस और पीएसी तैनाती के साथ शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई।" मंगलवार को हुई तोड़फोड़, संभल में 10 दिनों के भीतर दूसरी ऐसी घटना थी। 5 अक्टूबर को तालाब की ज़मीन पर बनी एक और मस्जिद को भी गिरा दिया गया था। उस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज होने के बाद, मुस्लिम समुदाय और मस्जिद समिति ने खुद ही मस्जिद गिराने की व्यवस्था की थी।
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