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Saharanpur: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी
सहारनपुर: वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी के मामले में सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।
सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बुधवार को बताया कि सहारनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट कक्ष संख्या-12 के विशेष न्यायाधीश मोहित शर्मा की अदालत में बृहस्पतिवार को गवाहों के बयान होंगे। मंगलवार को कोर्ट ने इमरान मसूद के खिलाफ आरोप तय किए थे।
देश में 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान देवबंद क्षेत्र के लबकरी गांव में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा था कि गुजरात में चार प्रतिशत मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 प्रतिशत हैं, नरेंद्र मोदी यहां आए तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी।
इस मामले में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान पर अदालत ने आरोप तय किया है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। इसके पश्चात अदालत ने आरोप तय किया। तब इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के दो विधायकों के बारे में भी अमर्यादित टिप्पणी की थी।
इस मामले में 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश, अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में सांसद इमरान मसूद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था।
यह प्रकरण उन दिनों सुर्खियों में रहा था। इसको लेकर देशभर की राजनीति गरमा गई थी। पूरे भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।
गुलाब सिंह ने बताया कि इमरान मसूद के खिलाफ 153ए, 295ए, 504, 506, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और एससी/एसटी एक्ट (10) धाराएं लगी हैं। इन धाराओं में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मुकदमें की सुनवाई और फैसले में एक साल का समय लग सकता है।