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उत्तर प्रदेश
Saharanpur: अदालत ने कुकर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई
Admindelhi1
26 Oct 2024 10:05 AM GMT
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40 हजार का अर्थदंड भी लगा
सहारनपुर: एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या 14 ने थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव निवासी मूकबधिर बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई और 40 हजार का अर्थदंड लगाया। यह घटना 4 मई 2018 की है।
युवक इस बालक को बहला- फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बालक द्वारा चिल्लाने पर युवक ने बालक का मुंह दबा दिया। उसके चंगुल से छूटने की बहुत कोशिश की। बालक फिर से चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
बालक ने संकेतों के जरिए अपने साथ हुई दर्रिदंगी की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। अब छह साल बाद इस मुकदमें में फैसला आया है। मेडिकल जांच में बालक के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई थी।
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Admindelhi1
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