उत्तर प्रदेश

Saharanpur: अदालत ने गैंगस्टर सुभाष को चार साल की सजा सुनाई

Admindelhi1
24 Feb 2025 11:32 AM IST
Saharanpur: अदालत ने गैंगस्टर सुभाष को चार साल की सजा सुनाई
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"सुभाष पर अपराधिक घटनाओं से संबंधित कई मामले दर्ज है"

सहारनपुर: कोतवाली देवबंद में सुभाष निवासी मानसिंह माजरा के खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि सुभाष पर अपराधिक घटनाओं से संबंधित कई मामले दर्ज है।

पुलिस की ओर से गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।

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