उत्तर प्रदेश

कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में अमीन कमीशन नियुक्त करने का रिविजन खारिज, सर्वे कराने की हुई थी मांग

Renuka Sahu
29 July 2022 3:24 AM GMT
Revision of appointment of Amin Commission in Krishna Janmasthan-Idgah case rejected, demand was made to conduct survey
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 फाइल फोटो 

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के रिविजन को एडीजे सप्तम ने खारिज कर दिया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के रिविजन को एडीजे सप्तम ने खारिज कर दिया है। दिनेश शर्मा ने वरिष्ठ अधिवक्ता की देखरेख में अमीन कमीशन नियुक्त करने की मांग करते हुए जिला जज की अदालत में रिविजन दाखिल किया था। इसकी सुनवाई एडीजे सप्तम की अदालत में हुई। वहीं नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के वाद में सुनवाई के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने 8 अगस्त की तिथि नियत की है।

अखिल भारत हिन्दु महासभा के कोषाध्यक्ष ने वरिष्ठ अधिवक्ता की देख रेख में अमीन कमीशन नियुक्त करने तथा ईदगाह का सर्वे कराने की मांग करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में मई माह में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने उनके इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि निर्धारित की थी।
प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई हो इसे लेकर दिनेश शर्मा ने जिला जज की अदालत में रिविजन दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई गुरुवार को एडीजे सप्तम की अदालत में हुई। दिनेश शर्मा ने बताया कि अदालत ने उनके रिवीजन के प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं माना है। उन्होंने बताया कि सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित है।
वहीं शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत ने रिविजन को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रिविजन पोषणीय नहीं है, उसे अंगीकृत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अदालत का यह निर्णय स्वागत योग्य है।
वहीं दूसरी ओर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में गुरुवार को नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के वाद में भी सुनवाई हुई। मनीष यादव के वाद में दो प्रार्थना अदालत में लम्बित है, जिनमें एक में उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण से जुड़े सभी वादों को एक करने तथा दूसरे में अमीन कमीशन नियुक्त करने की मांग की गई है।
वहीं शाही मस्जिद ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि वह सेवन रूल इलेवन पर बहस करना चाहते हैं। इस पर मनीष यादव के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि सेवन रूल इलेवन पर बहस शुरू होने से पूर्व उन्हे समय दिया जाए। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी।
शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेंटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वह अदालत में सेवन रूल इलेवन पर बहस करना चाहते थे।
वादी पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। वादी पक्ष चाहता था कि अदालत पहले उनके लम्बित प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करे। वादी पक्ष ने सेवन रूल इलेवन पर बहस के लिए अदालत से समय मांगा, जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी।
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