उत्तर प्रदेश

धार्मिक स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन करने का सामूहिक अधिकार शामिल नहीं: इलाहाबाद HC

Gulabi Jagat
13 Aug 2024 8:25 AM GMT
धार्मिक स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन करने का सामूहिक अधिकार शामिल नहीं: इलाहाबाद HC
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Prayagrajप्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक लड़की को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने और उसका यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता में दूसरों को परिवर्तित करने का सामूहिक अधिकार शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का उद्देश्य भारत के सामाजिक सद्भाव को दर्शाते हुए सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। हालांकि, यह व्यक्तिगत अधिकार दूसरों को परिवर्तित करने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन करने वाले और धर्मांतरित होने वाले दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अजीम नाम के व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए की।
याचिकाकर्ता अज़ीम पर एक लड़की को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने और उसका यौन शोषण करने का आरोप है, जिसके चलते आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवेदक-आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने दावा किया कि लड़की, जो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर चली गई थी। उसने यह भी दावा किया कि लड़की ने संबंधित मामले में सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयानों में पहले ही उनकी शादी की पुष्टि कर दी थी।
दूसरी ओर, सरकारी वकील ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसकी जमानत का विरोध किया, जिसमें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव का उल्लेख किया गया था और बिना धर्म परिवर्तन के हुई शादी का वर्णन किया गया था। इन तथ्यों के आलोक में, अदालत ने पाया कि सूचक ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसे बकरीद के दिन जानवरों की कुर्बानी देखने और मांसाहारी भोजन बनाने और खाने के लिए भी मजबूर किया गया था।
अदालत ने आगे कहा कि आवेदक ने कथित तौर पर उसे बंदी बना लिया और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे कुछ इस्लामी अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया, जिन्हें उसने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने एफआईआर के संस्करण को बनाए रखा था। महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी भौतिक साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है कि विवाह/निकाह से पहले, उसके और सूचक के बीच कथित तौर पर 2021 अधिनियम की धारा 8 के तहत सूचनाकर्ता को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 2021 अधिनियम की धारा 3 और 8 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है, जो उसी अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय है। (एएनआई)
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