उत्तर प्रदेश

मुख्तार अंसारी को राहत, इलाहाबाद HC ने जमानत याचिका स्वीकार की

Triveni
25 Sep 2023 2:13 PM GMT
मुख्तार अंसारी को राहत, इलाहाबाद HC ने जमानत याचिका स्वीकार की
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उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सोमवार को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है।
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. साथ ही कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट में सजा पर सुनवाई जारी रहेगी.
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को चुनौती दी थी.
29 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार को सजा सुनाई थी।
मुख्तार अंसारी के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अदालत को बताया था कि मुख्तार अंसारी एक दशक से अधिक समय से जेल में हैं और मुकदमे के दौरान उन्हें अधिक सजा भुगतनी पड़ी है.
इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी. यह रिपोर्ट बांदा जेल अधीक्षक ने अदालत में दाखिल की थी।
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