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उत्तर प्रदेश
राहत की खबर! यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को अब पार्ट पमेंटे में बिल जमा करने की सुविधा
Renuka Sahu
30 May 2022 5:34 AM GMT
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फाइल फोटो
पावर कॉरपोरेशन के कैश काउंटर व ऑनलाइन माध्यमों पर बिजली उपभोक्ता पार्ट पेमेंट बिल जमा कर सकते हैं।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पावर कॉरपोरेशन के कैश काउंटर व ऑनलाइन माध्यमों पर बिजली उपभोक्ता पार्ट पेमेंट (आंशिक भुगतान) बिल जमा कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को अब पार्ट पेमेंट के लिए अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने शनिवार को डिस्कॉम के सभी एमडी को आदेश जारी किया। इस सुविधा का लाभ पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
एमडी के मुताबिक बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा इन सर्विस उपभोक्ताओं को कम से कम 100 रुपये या पूर्ण बिल धनराशि जो भी कम हो, की सीमा के साथ उपलब्ध होगी। अस्थाई तौर पर कटे कनेक्शन पर 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। हालांकि आरसी/डीसी नियमानुसार जमा करना होगा।
पार्ट पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को माह में एक से अधिक बार भी पार्ट पेमेंट करने की सुविधा रहेगी। पार्ट पेमेंट की स्थिति में भुगतान की रसीद पर बिल धनराशि व भुगतान की राशि दोनों अंकित किये जाने का प्रावधान होगा। जिससे उपभोक्ताओं को शेष बकाया बिल के बारे में जानकारी रहे। अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों को बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। तब तक इन एजेंसियों के लिए वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। इन एजेंसियों को बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
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