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उत्तर प्रदेश
राजस्व परिषद के चेयरमैन के पूर्व निजी सचिव को हाईकोर्ट से राहत
Admin2
28 Jun 2022 7:28 AM GMT

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जनता से रिश्ता : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राजस्व परिषद के चेयरमैन के पूर्व निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उसके खिलाफ जारी नोटिस को खारिज कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने विवेकानंद डोबरियाल की ओर से दाखिल एक याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया कि धारा 82 के तहत उसके खिलाफ नोटिस जारी की गई लेकिन उक्त नोटिस में याची को कब और कहां हाजिर होना है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया कि अखबारों में भी उक्त नोटिस प्रकाशित कराई गई है लेकिन उनमें भी हाजिर होने की जानकारी नहीं दी गई। यह भी दलील दी गई कि निचली अदालत ने धारा 82 के तहत आदेश पारित करते हुए, कोई कारण भी नहीं दर्शाया है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पारित अपने निर्णय में कहाकि धारा 82 के तहत जारी उद्घोषणा नोटिस में इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए थी कि अभियुक्त को कहां और कब हाजिर होना है। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियुक्त पर लगी धाराएं धारा 82(4) में उल्लेखित धाराओं में से नहीं हैं इसलिए भी उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं घोषित किया जा सकता है।
सोर्स-HINDUSTAN
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