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उत्तर प्रदेश
बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द पीठ गठित करने की मांग वाली दलीलों से किया इनकार.....
Teja
14 Dec 2022 11:20 AM GMT

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बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक और पीठ गठित करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकिस बानो की सामूहिक बलात्कार मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की मांग वाली प्रस्तुतियों पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की एक पीठ ने बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक और पीठ गठित करने की आवश्यकता है।
सीजेआई ने कहा, "रिट (याचिका) को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही बात का बार-बार उल्लेख न करें। यह बहुत परेशान करने वाला है।"
सुप्रीम कोर्ट की जज बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को बानो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
प्रधान न्यायाधीश को अब बानो के मामले की सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन करना होगा, जिसमें न्यायमूर्ति त्रिवेदी हिस्सा नहीं होंगे। सभी 11 दोषियों को राज्य सरकार ने छूट दी और इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों से भागते समय बिलकिस बानो 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती थी, जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी उस समय मारे गए परिवार के सात सदस्यों में से थी।
मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को महाराष्ट्र की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उनकी सजा को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोग 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से बाहर चले गए, जब गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत उन्हें रिहा करने की अनुमति दी। वे जेल में 15 साल से ज्यादा का समय पूरा कर चुके थे।
न्यूज़ क्रेडिट :- मिड-डे
{ जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
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