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क्लोरोफॉर्म से महिला को बलात्कार करने के आरोपी रविंद्र सिंह को bail
rape accused: रेप एक्सोसिड: इलाहाबाद उच्च न्यायालय नेक्लोरोफॉर्म से महिला को बलात्कार करने के आरोपी रविंद्र सिंह को bail महिला को बेहोश करके उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी रविंद्र सिंह राठौर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने चिकित्सा विशेषज्ञता का of expertise हवाला देते हुए कहा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए बिना किसी व्यवधान के सो रही महिला को बेहोश कर देना बेहद असंभव है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए 'दोषी साबित होने तक निर्दोषता की धारणा' के सिद्धांत पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा, "आम प्रेस में अक्सर प्रकाशित होने वाली कहानी जिसमें एक महिला के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म में भिगोए गए रूमाल को रखकर उसे अचानक बेहोश कर दिया गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।" न्यायमूर्ति पहल ने जेपी मोदी की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी का हवाला देते हुए कहा कि "जागते समय किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे बेहोश करना असंभव है।
" राठौर पर 2022 में झूठी शादी करने के बाद शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध Physical relationship बनाने का आरोप है। बाद में पता चला कि उसने पिछली शादी से दो बच्चे होने की बात छिपाई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राठौर ने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर दिया और उसके निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। उसने दावा किया कि उसने इन वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी। न्यायमूर्ति पहल ने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए 'दोषी साबित होने तक निर्दोषता की धारणा' के सिद्धांत के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने यह पुष्टि करते हुए निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से केवल आरोप के आधार पर समझौता नहीं किया जा सकता है जब तक कि अपराध उचित संदेह से परे साबित न हो जाए।