- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- दुष्कर्मी को सात साल...
उत्तर प्रदेश
दुष्कर्मी को सात साल की सजा, 54 हजार रुपये का लगा जुर्माना
Shantanu Roy
14 Jan 2023 10:30 AM GMT
x
बड़ी खबर
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- दो (एससीएसटी एक्ट) सरला दत्ता ने दुष्कर्म का दोष सिद्ध हो जाने पर ग्राम खेड़ी जुनारदार थाना कोतवाली देहात निवासी अजय कुमार को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 54 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अनुसूचित जाति की एक महिला ने 17 सितंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि वह रात को घर में सो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला अजय घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए तो अजय मौके से भाग गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने अजय कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए अजय कुमार को सात साल की सजा और 54 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Next Story