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सुल्तानपुर। पंखा चोरी के केस में नामजद हुए पति को बचाने का झांसा देकर पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अमेठी के एक गांव के व्यक्ति को पंखा चोरी करने के आरोप में नामजद किया गया था। नामजद व्यक्ति की पत्नी को 11 अक्तूबर 2008 को गांव के अभयराज यादव ने अपने घर बुलाया था और उसके पति को बचाने की बात कही। इसके बाद महिला अपने घर लौट आई थी। 11 अक्तूबर 2008 की रात में अभयराज यादव महिला के घर पहुंचा। आरोप है कि पति को बचाने का झांसा देकर महिला के साथ अभयराज यादव ने मदुष्कर्म किया था।
सरकारी वकील रंगनाथ मिश्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपी अभयराज यादव के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। शुक्रवार को एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने आरोपी अभयराज यादव को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
Kajal Dubey
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