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हरदोई, अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में एक बालिका के साथ रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर ₹31500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिलाये जाने का आदेश दिया गया है ।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अमरेंद्र सिंह ने बताया कि थाना बघौली क्षेत्र के निवासी प्रदीप ने 24 मई 2018 को गांव की ही एक बालिका के साथ रेप किया और जानमाल की धमकी दी । इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों के देने को सुनकर आरोपित पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपित पर 31500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अमृत विचार ।
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