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बस्ती न्यूज़: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी को भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास व 38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष सात माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो की टीम ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थानाक्षेत्र एक गांव निवासी पीड़िता के चाचा ने थाना परशुरामपुर में तहरीर देकर कहा कि उसके बड़े भाई मजदूरी करने शहर गए थे. उनका एक बेटा व दो लड़की घर पर रहते थे. उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है. छोटी लड़की पीड़िता वर्ष 17 वर्ष की है, वह 4 जुलाई 2015 को घर से कहीं चली गई. इस घटना के बाबत छह जुलाई को मुकदमा पंजीकृत हुआ. दौरान विवेचना जुबेर उर्फ लीला (राजू) ग्राम शोहरूवा थाना रामगांव जनपद बहराइच का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने उसके विरुद्ध दुष्कर्म एवं पाक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी जुबेर को 10 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है. पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये प्रदान किये जाने के लिए संस्तुति किया है.
पुलिया के नीचे मिला युवक का शव ,क्षेत्र में सनसनी
कलवारी थानांतर्गत रामजानकी मार्ग से आरडी पब्लिक विद्यालय को जाने वाले रास्ते पर स्थित पुलिया के नीचे की सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कम्प मच गया. सूचना पुलिस संग फोरेसिंक टीम भी मौके पर पहुंच गई. घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर साक्ष्य जुटाए. प्रभारी थानाध्यक्ष के अनुसार पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आएगी.
कलवारी निवासी सुशील उर्फ उदयराज खेती-किसानी करते थे. मां फूला देवी ने बताया कि उनका बेटा सुशील की रात करीब नौ बजे घर से कलवारी बाजार जाने के लिए निकला. लेकिन रात में वापस नहीं लौटा. की सुबह घर से करीब 20 मीटर दूरी पर स्थित पुलिया के नीचे पानी में उसका शव मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शिनाख्त की. सुशील की शादी रूबी के साथ हुई थी. दोनों की एक भी संतान नहीं हैं, वह दो भाइयों में छोटा था. बड़े भाई रामजग सचिवायल में तैनात हैं. प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील गौड़ ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है.