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मिर्जापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विंध्याचल थाना क्षेत्र निवासी पिता ने 17 जुलाई 2020 को तहरीर देकर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी हरिमोहन पटेल निवासी मगरदा खुर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुुलिस ने विवेचना का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विंध्याचल पुलिस की मानीटरिंग व पैरवी सेल के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी हरिमोहन पटेल को पांच वर्ष के कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
Kajal Dubey
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