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प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को उसके इलाज और मानसिक आघात के लिए दिया जाएगा. साथ ही पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए.
नौ जून 2021 को मुकदमा वादी ने रानीगंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि घर से 100 मीटर की दूरी पर उसने दुकान खोल रखी है. उस दिन उसकी नाबालिंग बेटी घर पर अकेली थी.
मौका देखकर आरोपी अजय पटेल उसके घर में घुस गया और लड़की के मुंह पर जबरन गमछा बांधकर बलात्कार किया. जाते समय लड़की को धमकी दिया कि अगर किसी से बताया तो जान से मार दूंगा. राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचन्द्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की.
सृजनात्मक शिक्षण को नवाचार जरूरी
डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) में नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस दौरान डायट प्राचार्य अशोक कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षण प्रक्रिया को और सृजनात्मक बनाने के लिए सदा नवाचार की आवश्यकता बनी रहती है.
प्रतियोगिता में डायट प्रवक्ता संवर्ग अमरेंद्र कुमार मिश्र, माध्यमिक संवर्ग में अनिल कुमार निलय, उच्च प्राथमिक संवर्ग में रश्मि मिश्रा व प्राथमिक संवर्ग में राहुल मौर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. प्रतियोगिता का संयोजन हिंदी के प्रवक्ता अमरेंद्र कुमार मिश्र व संचालन गर्विता ओझा ने किया. निर्णायक मंडल में राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय यादव व सहायक आचार्य डॉ. विनोद यादव रहे.