उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 70 हजार जुर्माना

Kajal Dubey
7 Aug 2022 11:59 AM GMT
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 70 हजार जुर्माना
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गोंडा। इटियाथोक थाना क्षेत्र में अपहरण और दुष्कर्म के मामले मेें अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि इटियाथोक क्षेत्र के एक व्यक्ति ने छह मार्च 2021 को थाने में तहरीर देकर कहा कि कौड़िया के ग्राम आर्यनगर निवासी इरफान एक माह पहले उसकी नाबालिग पुत्री को शादी के बहाने बहलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद उसे जानकारी मिली। उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और किशोरी के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी इरफान के खिलाफ पुख्ता सबूत के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त इरफान को दोषसिद्ध किया।
शनिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे अभियुक्त इरफान को बालिका से दुष्कर्म के अपराध में 10 साल के सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।
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