उत्तर प्रदेश

रेप के आरोपी को 10 साल की सजा

Shantanu Roy
12 Nov 2022 9:47 AM GMT
रेप के आरोपी को 10 साल की सजा
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औरैया। औरैया में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र के चार साल पुराने मामले में एक किशोरी का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने बताया कि थाना अजीतमल में वादनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि उसके घर के सामने महेश नाम का व्यक्ति तीन साल से किराए पर रहता है। जिसका 22 वर्षीय पुत्र मनीष 19 दिसंबर 2018 को बहला फुसलाकर उसकी 16 वर्षीय पुत्री को ले गया।
10 दिन बाद पुत्री से मोबाइल पर बात होने से पूरा मामला पता चला। आरोपित ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह और मृदुल मिश्र ने दोषी को कठोर दंड देने के लिए बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने दोषी को 10 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया।
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