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मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या दो मेरठ प्रह्लाद सिंह द्वितीय ने 20 वर्ष की नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी अरमान पुत्र इरफान निवासी बड़ौदा हापुड़ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना जानी मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह गांव का सीधा साधा व्यक्ति है उसके घर पर आरोपी अरमान का आना जाना लगा रहता है।
वह भैंसों की डेयरी पर नौकर की हैसियत से कार्य करता है। सात मई 2021 को शाम सात बजे वादी मुकदमा की 12 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था। काफी समय बीतने के बाद जब उसकी बेटी घर नहीं लौटी तो वादी मुकदमा ने आरोपी के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।
न्यायालय में पीड़िता के बयानों के आधार तथा मेडिकल परीक्षण करने पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दी थी। जिसके बाद न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता ने कुल पांच गवाह पेश किये। न्यायालय ने दोनों पक्षों को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।