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Rampur रामपुर । किशोरी से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कैद और 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण का कहना था कि 28 मार्च 2023 को वह मजदूरी करने गया था। उसकी पत्नी पूर्णागिरी गई थी। 15 साल की बेटी घर पर अकेली थी। जब वह घर पर पहुंचा तो बेटी वहां नहीं थी। रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका।
कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बेटी को सुरेंद्र ले गया है। इसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। किशोरी को बरामद करके बयान दर्ज कराए थे। इसमें दुष्कर्म की बात सामने आई। इस पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दी थीं। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई।
मंगलवार को पीठासीन अधिकारी रामगोपाल सिंह ने दोषी सुरेंद्र को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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Tara Tandi
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