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Rahul Gandhi : दोहरी नागरिकता का मामला, जानें कोर्ट ने क्या कहां

यूपी | कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर चार हफ्तों के भीतर जानकारी प्रदान करे। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित दस्तावेज़ और जानकारी प्रस्तुत करे, ताकि मामले की सही जांच हो सके।
यह मामला तब सामने आया जब कुछ वक्त पहले राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल उठे थे। इस पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिकता के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखी है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है।
कोर्ट का आदेश और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह राहुल गांधी के मामले में स्थिति स्पष्ट करे और यह बताए कि क्या वह अभी भी ब्रिटिश नागरिक हैं। अदालत ने केंद्र को चार हफ्तों का समय दिया है और अगले महीने की 21 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
राहुल गांधी का पक्ष
राहुल गांधी ने पहले ही इस आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि उनका कोई भी विदेशी नागरिकता से संबंध नहीं है। हालांकि, कोर्ट द्वारा यह आदेश आने के बाद उनका पक्ष और स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
निष्कर्ष
दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे उनके खिलाफ चल रहे आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी। कोर्ट का फैसला 21 अप्रैल को सामने आ सकता है, जो इस मामले के अगले मोड़ को निर्धारित करेगा।





