उत्तर प्रदेश

पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को कोर्ट से मिली सज़ा, जुर्माना भी ठोक

Shantanu Roy
21 Dec 2022 10:32 AM GMT
पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को कोर्ट से मिली सज़ा, जुर्माना भी ठोक
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मुजफ्फरनगर। पुरकाजी से सपा-रालोद गठबंधन विधायक अनिल कुमार को अदालत ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दोषी करार दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार पर दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। विधायक अनिल कुमार 2017 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे। विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था।
नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ो के साथ पहुंचकर नामांकन किया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। हाल ही में खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ था।
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