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पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को तीन माह और जेल में बिताने होंगे। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 11 जून 2015 को संदीप पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी नगला दिलीप थाना बेवर, जिला मैनपुरी के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी अन्य बहनों के साथ घटना की रात सोई थी।
आरोपी की छत उसके घर से मिली होने से वह उनकी छत पर पहुंच गया और बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया। इसके बाद छेड़छाड़ शुरू कर दी। चीख पुकार सुनकर वह व परिजन छत पर पहुंचे तो आरोपी ने मारपीट की और धमकी देते हुए फरार हो गया। मामला दर्ज होने के बाद एसआई योगेश कुमार ने प्रकरण की विवेचना के हाद 6 मई 2019 को आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दोषी पाए जाने पर संदीप को जुर्माने से दंडित किया है।
न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar