उत्तर प्रदेश

86 लाख की संपत्ति जब्त, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

Saba Naaz
2 Jun 2025 4:36 PM IST
86 लाख की संपत्ति जब्त, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : बांदा जिले में पुलिस ने अवैध मौरंग खनन में शामिल तीन गैंगस्टरों की 86 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की जिसमें पांच ट्रक और एक बाइक शामिल हैं। पैलानी थाना प्रभारी ने फतेहपुर के आरोपियों मो. रजा हुसैन हलीम खान और मोहम्मद शेखू खान की संपत्ति जब्त की।
एसपी ने बताया कि आरोपियों पर समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गिरोह बनाकर अवैध रूप से मौरंग खनन करने वाले तीन गैंग्स्टर आरोपितों की पुलिस ने 86 लाख 71 हजार 500 रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। जिसमें पांच ट्रक व एक बाइक शामिल है। पुलिस जब्तीकरण की कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय को भेजी है। शासन की ओर से माफिया व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपितों के विरुद्ध जहां कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
पैलानी थाना प्रभारी सुखराम सिंह ने रविवार को मो. रजा हुसैन पुत्र इसरार अली निवासी मुहल्ला शेखन कस्बा जनपद फतेहपुर व इसी जिले के ग्राम सलीहाबाद निवासी हलीम खान पुत्र घुरु खान व उसके भाई मोहम्मद शेखू खान की अवैध रुप से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की।
एसपी ने बताया कि तीनों आरोपितों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने व समाज में भय व्याप्त कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना पैलानी में मुकदमा दर्ज है। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी की ओर से की जा रही है। उनकी ओर से अवैध रुप से अर्जित की गई संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी ।जिसमें न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। जिसके तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है।
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