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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले प्रधानाचार्य को 10 साल की सजा
नोएडा।भारतीय समाज में गुरु-शिष्य के रिश्ते को अति पवित्र माना जाता है।यहां तक कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है लेकिन उस पवित्र रिश्ते को एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कलंकित कर दिया।
बताते चले कि नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी 71 साल के रिटायर प्रधानाचार्य को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।उस पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।घटना दो साल पुरानी है।
अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी रामपाल सिंह पुत्र क्षेत्रपाल सिंह निवासी एटा को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर दुष्कर्म व पास्को एक्ट का दोषी माना है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में पेश किये गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में थाना बिसरख में मामला दर्ज किया गया था जिसमें एडीजे स्पेशल पॉस्को 1 कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नाई ने बताया कि मूल रूप से एटा जिले के रहने वाले 71 वर्षीय रामपाल ने साल, 2020 में नाबालिग छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने घर बुलाया। उस दौरान रामपाल किशोरी के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। घटना के दौरान रामपाल एक स्कूल में प्रधानाचार्य था।इस मामले का पता तब चला जब छात्रा पांच महीने की गर्भवती हो गयी।मामले में पीड़ित पक्ष ने बिसरख कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पुलिस ने उस दौरान ही रामपाल को गिरफ्तार कर लिया था।