उत्तर प्रदेश

निकाय चुनावों को लेकर मेरठ में तैयारी शुरू, अब 2011 की जनगणना के आधार पर होगा वार्डों का परिसीमन

Renuka Sahu
23 July 2022 2:32 AM GMT
Preparations started in Meerut for civic elections, now delimitation of wards will be done on the basis of 2011 census
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फाइल फोटो 

नगर निकाय चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे शुरू होने लगी हैं। शासन के नए आदेश के तहत अब 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों के परिसीमन का आदेश जारी हुआ है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे शुरू होने लगी हैं। शासन के नए आदेश के तहत अब 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों के परिसीमन का आदेश जारी हुआ है। शर्त है कि नगर निकाय या तो नवसृजित हों या फिर सीमा का विस्तार हुआ हो। फिलहाल मेरठ नगर निगम पर यह लागू नहीं होना बताया जा रहा।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी आदेश के तहत नवसृजित/सीमा विस्तारित वाले नगर निकायों में चुनाव को लेकर 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों का निर्धारण, परिसीमन किया जाएगा। इस संबंध में इस साल 26 अप्रैल, 28 अप्रैल को आदेश जारी किए गए थे। अब उसमें प्रमुख सचिव की ओर से संशोधित आदेश जारी हुआ है। आदेश के अनुसार 2011 की जनगणना ही वार्डों की संख्या निर्धारित होने, परिसीमन किए जाने का आधार होगा।
10 हजार से लेकर 18 लाख से अधिक की आबादी के आधार पर शासन ने वार्डों की संख्या को निर्धारित किया है। 10 हजार की आबादी पर 10 वार्ड, एक लाख से एक लाख 10 हजार की आबादी पर 25 वार्ड, नौ लाख से 12 लाख की आबादी पर 90 वार्ड, 12 से 15 लाख की आबादी पर 95 वार्ड, 15 लाख से 18 लाख की आबादी पर 100 वार्ड और 18 लाख से अधिक आबादी पर 110 वार्ड निर्धारित किए जाने का निर्देश दिया गया है।
मेरठ नगर निगम पर फिलहाल नहीं होगा लागू
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार वार्डों के परिसीमन का संशोधित आदेश फिलहाल मेरठ नगर निगम पर लागू नहीं होगा। मेरठ नगर निगम के सीमा विस्तार का मामला फिलहाल शासन में विचाराधीन है। नगर निगम ने शासन को 25 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर शासन की ओर से कोई फैसला नहीं हुआ। इस तरह नगर निगम 90 वार्डों का ही अब तक रहेगा।
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