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Prayagraj: सपा विधायक जाहिद बेग को नाबालिग नौकरानी आत्महत्या मामले में राहत

प्रयागराज: नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के भदोही से विधायक जाहिद बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, जिससे अब विधायक के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही, उनकी पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत और बेटे जईम बेग उर्फ सैफी की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ द्वारा जाहिद बेग और उनके परिवार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया।
9 सितंबर 2024 को भदोही में विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक नाबालिग नौकरानी संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थी। इस घटना के बाद 14 सितंबर को एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ नाबालिग से जबरन मजदूरी कराने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विधायक के बेटे जईम बेग को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विधायक जाहिद बेग ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। वहीं उनकी पत्नी सीमा बेग फरार चल रही थीं, जिन्होंने बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
सीमा बेग की संपत्ति हो चुकी है कुर्क
जिला न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने सीमा बेग की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस ने इस आदेश का पालन करते हुए 18 नवंबर 2024 को उनकी संपत्ति को कुर्क भी कर लिया था।
अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाहिद बेग, उनकी पत्नी और बेटे को कानूनी राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई में पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य सबूतों की भूमिका अहम होगी।





