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Prayagraj : इज्जत समझौते से नहीं बचाई जा सकती : हाईकोर्ट

प्रयागराज | प्रयागराज हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी की समझौते के आधार पर मुकदमा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "महिला का शरीर उसका मंदिर है और पवित्रता उसकी नींव। इसे समझौते के जरिए कमजोर नहीं किया जा सकता।"
क्या है मामला?
एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप था, लेकिन बाद में पीड़िता और आरोपी के बीच समझौता हो गया। इसके बाद आरोपी ने कोर्ट में मुकदमा खत्म करने की याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज के मूल्यों को भी प्रभावित करता है। न्यायालय ने साफ किया कि दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में समझौते की कोई जगह नहीं हो सकती।
फैसले का असर
इस फैसले से ऐसे मामलों में मिसाल कायम होगी, जहां आरोपी समझौते का सहारा लेकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं। हाईकोर्ट के इस रुख से पीड़िताओं को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत होगी





