उत्तर प्रदेश

Pratapgarh: डीएम ने साप्ताहिक बंदी को लेकर आदेश जारी किया

Admindelhi1
17 Dec 2025 2:52 PM IST
Pratapgarh: डीएम ने साप्ताहिक बंदी को लेकर आदेश जारी किया
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प्रतापगढ़: जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-8 (2) तथा सपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जहां पर अधिनियम के प्राविधान लागू होते है, कैलेण्डर वर्ष-2026 हेतु साप्ताहिक बन्दी के दिवसों का निर्धारण घोषित किया है। यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होग दिनांक 31 दिसम्बर 2026 तक लागू रहेगा।

साप्ताहिक बन्दी दिवस के क्रम मेंं रविवार को तहसील पट्टी अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाइयों की दुकान छोड़कर) बन्द रहेंगे। मंगलवार को तहसील कुण्डा अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, नगर पालिका क्षेत्र-चिलबिला एवं माधोगंज (महुली) में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, नगर पालिका क्षेत्र-प्रतापगढ़, चिलबिला एवं माधोगंज (महुली) की समस्त नाईयों की दुकान बन्द रहेगी।

बुधवार को टाउन एरिया कटरा मेंदनीगंज एवं प्रतापगढ़ सिटी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान, वृहस्पतिवार को टाउन एरिया-मानिकपुर की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, शनिवार को टाउन एरिया पट्टी में स्थित नाईयों की समस्त दुकान, नगर पालिका क्षेत्र-बेल्हा (चिलबिला व माधोगंज के अतिरिक्त) में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, नगर पंचायत-कटरा गुलाब सिंह एवं देल्हूपुर, तहसील/नगर पंचायत-लालगंज एवं रानीगंज में स्थित नाई की दुकान तथा रविवार को तहसील/नगर पंचायत लालगंज एवं रानीगंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान की दुकाने बन्द रहेंगी।

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