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Pratapgarh: जिलाधिकारी का किसानों के हित में बड़ा आदेश

प्रतापगढ़: जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कृषकों को उनकी जोत/खतौनी के अनुसार संस्तुति मात्रा के अनुसार निर्धारित दर पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करें, साथ ही किसी भी अनुदानित उर्वरक पर किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न की जाय, साथ ही साथ समस्त फुटकर बिक्री केन्द्रों पर सरकार द्वारा समस्त उर्वरकों पर देय अनुदान एवं वास्तविक मूल्य, स्टॉक एवं वितरण पंजिका तथा फर्म का बोर्ड लगा होना अनिवार्य है, यदि निरीक्षण के समय उक्त निर्देर्शो का पालन नही पाया जायेगा एवं कही से टैगिंग एवं अधिक दर पर बिक्री की शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
ध्यान रहे शासन की प्राथमिकता है कि जनपद के कृषकों को अनिवार्य रूप से शतप्रतिषत पी0ओ0एस0 मशीन से उनकी जोत के अनुसार निर्धारित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाय।





