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Pratapgarh: प्राधिकरण रेरा के उल्लंघन में कक्कड़ ग्रुप पर सख्त
प्रतापगढ़: वीडीए प्रशासन की शिकायत पर रेरा कक्कड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज पर विधिक कार्रवाई कर सकता है. इस बाबत रेरा सचिव को पत्र भेजा है. यह कदम रेरा के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करने पर उठाया है. आरोप है कि कंपनी ने हबीबपुरा में दो मंजिलों का अवैध निर्माण कराया और उनकी बिक्री के लिए प्रचार किया है.
कक्कड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अनमोल सेठ ने 900 वर्गमीटर में आवासीय उपयोग के लिए वीडीए से आठ आवासीय फ्लैटों के लिए (जी+3) मंजिल का मानचित्र स्वीकृत कराया है. जबकि दो अन्य मंजिल बनवाई गई है. इसे वीडीए ने सील भी किया था, लेकिन निर्माण जारी रखा. इस पर सिगरा पुलिस के साथ वीडीएकर्मियों की मिलीभगत की भी जांच होगी. वीडीए प्रशासन इसके लिए पुलिस विभाग को भी पत्र लिखेगा.
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बिना अनुमति अवैध रूप से 2 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कराने पर प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की थी. लेकिन सील तोड़कर एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध निर्माण कराया गया. जोनल अधिकारी की जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद अनमोल सेठ पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की गई है. उन्होंने आमलोगों से कक्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज से किसी भी फ्लैट की बुकिंग न कराने की अपील की है. उल्लेखनीय है कि रेरा के प्रावधानों के तहत बिल्डर को हर फ्लैट में रेरा पंजीकरण नंबर भी देना जरूरी है.
विद्यापीठ में 112 ने कराई काउंसिलिंग: काशी विद्यापीठ में द्वितीय प्रवेश सूची में यूजी, पीजी की काउंसिलिंग करायी गई. आठ कोर्सों की काउंसिलिंग में 112 अभ्यर्थी शामिल हुए. 206 को बुलाया गया था. प्रवेश प्रक्रिया में 70 पुरुष और 42 महिला अभ्यार्थी पहुंचीं. काउंसिलिंग में एक छात्र के दस्तावेज पर आपत्ति भी जताई गई.
प्रवेश समन्वयक प्रो. संजय ने बताया कि आठ पाठ्यक्रमों- बीए, बीएससी (बायो गणित), एमएफए (पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स) एमपीएड, एलएलएम और बीए एलएलबी की काउंसिलिंग हुई. इस दौरान 93 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों की काउंसिंलिग हो गई है, वह दो दिन के अंदर फीस जमा कर दें.