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उत्तर प्रदेश
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे पुलिस
Admin4
2 Dec 2022 11:20 AM GMT
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शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता चिन्मयानंद को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय/एमपीएमएलए की अदालत ने गिरफ्तार कर 9 दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश शाहजहांपुर पुलिस को दिया है। अगली तारीख 9 दिसंबर नियत की है।
बता दें कि चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या द्वारा वर्ष 2011 में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय/एमपीएमएलए कोर्ट आशमा सुल्ताना कर रही हैं। मामले में चिन्मयानंद जेल जा चुके हैं। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस पर पीड़िता ने आपत्ति जताई तो अदालत ने केस वापसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।
साथ ही जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट/एसीजेएम तृतीय ने अदालत में हाजिर न होने पर चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मामले में चिन्मयानंद की अपील हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जाने पर उनकी अपील खारिज करते हुए स्थानीय अदालत में 30 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश दिया था।
गुरुवार को चिन्मयानंद की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर उनके हाजिर होने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता फिरोज हसन खां ने आपत्ति की थी। वहीं कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर चिन्मयानंद के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और शाहजहांपुर पुलिस को आदेशित किया कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
चिन्मयानंद की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वह एक कमजोर व वृद्ध व्यक्ति है। वह अपनी गंभीर बीमारियों आदि के कारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहा है। उन्हें न्यायालय में पेश होने के लिए समय दिया जाए।
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