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बस्ती: दिल्ली की जेल से जमानत पर छूटने के बाद फरीदपुर पुलिस ने स्मैक तस्कर पर पिट एनडीपीएस की कार्रवाई कर रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी है.
फरीदपुर के बेहरा का स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला पर बरेली पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था. बरेली में उस पर एनडीपीएस का पहला मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया. दिल्ली में स्पेशल सेल ने एनडीपीएस में उस पर पहली रिपोर्ट 2009 में दर्ज की. अब तक उसके खिलाफ दिल्ली में नौ और बरेली में छह मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे. बरेली पुलिस भोला को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी. 18 अगस्त 2021 को उसके रिश्तेदार पढ़ेरा के प्रधान शहीद खान उर्फ छोटे और अन्य रिश्तेदारों पर कार्रवाई हुई तो वह दिल्ली में नारकोटिक्स सेल में समर्पण करके जेल चला गया. इसके बाद बरेली पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की. आठ दिन पहले तस्कर भोला जमानत पर छूट कर दिल्ली से बेहरा गांव आया. इसकी सूचना पुलिस को हुई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की तैयारी की. फरीदपुर इंस्पेक्टर रामसेवक ने स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला के खिलाफ पिट एनडीपीएस की रिपोर्ट तैयार की गई. इंस्पेक्टर ने बताया कि तैमूर के खिलाफ पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दी गई है.
साल में बना ली करोड़ों की संपत्ति, मां के नाम सबसे ज्यादा: स्मैक तस्कर तैमूर ने पिछले साल में करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई है. यह सारी संपत्ति उसकी ससुराल लखीमपुर खीरी और बरेली जिले में है. इसमें भोला के बाद सर्वाधिक संपत्ति उसकी मां जहीना बेगम के नाम पर करीब तीन और पत्नी शाइस्ता के नाम पर एक करोड़ है. काफी संपत्ति उसके पिता तहफ्फुज और भाई सलमान, सद्दाम, इमरान और फरमान के नाम पर है. इस संपत्ति में गांव की दो आलीशान कोठियां, 200 बीघा कृषि भूमि, प्लाट और कार शामिल हैं. भोला और उसके परिवार के 12 बैंक खाते भी सामने थे, जिनमें लाखों रुपये हैं. पुलिस ने इन खातों को भी फ्रीज करा दिया था.
बरेली पुलिस ने की थी गैंगस्टर की कार्रवाई: स्मैक तस्कर भोला और उसके परिवार के सदस्य लंबे समय से स्मैक तस्करी में लिप्त हैं. इस लिए इस पर कार्रवाई की है. इनमें से कुछ लोगों को जेल भी भेजा जा चुका था. गैंगस्टर के तहत भी रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके तहत ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गयी थी.